12 OCTOBER 2022 NEW UPDATES
कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल
क्र. / नवीन शैक्ष. संवर्ग / 2022-23/ भोपाल, दिनांक / / 2022
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाये गये आवेदकों के काउंसलिंग के लिये निर्देशिका
1 / मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं नर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम में समय-समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे “भर्ती नियन, 2018 उल्लेखित किया गया हैं) में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित “प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया म.प्र. शासन के पत्र क 1616/396/2022 /20-1 दिनांक 29.09.2022 के आधार पर की जाएगी।
2 / जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।
3 / शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताएं :
भर्ती नियम 2018 के नियम-8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा |
प्राथमिक शिक्षक
प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम, 2018 नियम 8 की अनुसूची तीन के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यार्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा।
(1) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2021-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो।
(2) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष
अथवा
50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसपर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा किन्तु इस प्रकार अध्यापक: रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
अथवा
कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि ) विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड)
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र; विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा
अथवा
स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष
नोट:
(क) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
(ख) संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य / व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था / बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता में डी.एल.एड. / बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
विज्ञापन दिनांक को अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा।
AGE-
4.1
4.2
4.3 न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना- दिनांक 1.1.2022 के आधार पर की जावेगी ।
4.4. मध्यप्रदेश के मूल / स्थानीय निवासी को ही कंडिका 42 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा।
4.5 उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो नध्यप्रदेश शासन, निगम मण्डल के कर्मचारी है, या रह चुके है अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी।
4.6 ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, की आयु का निर्धारण म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा(शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं मर्ती नियम, 2018 के नियम (घ) के अनुसार होगा।
4.7 अनुसूचित जाति के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरूस्कार प्राप्त सवर्ण पति / पत्नि के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।
4.8 विक्रम पुरूस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।
4.9 मध्यप्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो, को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
4.10 उक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
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5/ आरक्षण
(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994 ) के उपबंधों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ- 6-1 / 2002 / आ.प्र. / एक, दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किये गये हैं।
(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994 ) के उपबंधों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1 / 2002 / आ.प्र./ एक, दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किये गये हैं।
( 3 ) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिये निम्नानुसार क्षैतिजिक (Horizontal) आरक्षण है
(एक) महिलाओं के लिये 50% पद ।
(दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%,
(तीन) शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदो के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के. रूप में अध्यापन कार्य किया गया है । परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
(4) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार है।
0 दृष्टिबाधित और कमदृष्टि । बहरे और कम सुनने वाले लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं।
(iv) बहु विकलांगता उपरोक्तानुसार (i) (i) और (ii) को सम्मिलित करते हुये। ( अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी / मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा) दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ-82/2013 / अ.प्र. / 1 दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा।
6/ समस्त अंकसूची / उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक ) मान्यता प्राप्त संस्थान के होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिि प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जाएँगे। यह दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
7/ आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्यप्रदेश के मूल / स्थानीय निवासियों को ही देय हो l
8 / परिवीक्षा एवं वेतन:
मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा।
9 / निरर्हताएं :
(1) यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो।
(2) यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है।
(3) कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक, अधमता, अर्न्तग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहाँ उम्मीदवार के विरूद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है।
(5) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो। कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो । किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा ।
(7) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरहंता माना जा सकेगा।
(8) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये मात्र नहीं होगा।
(9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में दिये गये प्राव समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताए अ लिये लागू होंगी।
10 / योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्र.एफ 01-119/2018 /20-1, दिनांक 28.03.2018 में संशोधन पत्र क्र.1616/396/2022/20-1 दिनांक 29.09.2022 के आधार पर की जाएगी जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाये जायेंगे। 11 / अधिनियम / नियम / निर्देश / विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम / नियम / अधिसूचना /निर्देश ही मान्य होंगे।
12 / अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम / नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें समस्त अभिलेख एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध हैं।
13 / प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee)
अन्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये रु.200/
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन रू. के लिए, आर्थक रूप से कमजोर150/
यह शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगी।
14 / अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा / समस्या के समाधान के लिये MPOnline के Call Centre 0755.6720200 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क करना होगा।
15 /भर्ती प्रक्रिया के चरण
(15.1 ) पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनेMअतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस / सत्र में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर करेंगे अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि / सत्यापन करते हुये | अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने Yes Option पर Click करेंगे जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
शिक्षक भर्ती वर्ग 3- अब आगे क्या करे। follow 10 steps
CHECK 15.1 TO 15.6 से आसान भाषा में समझे
(15.2) तदुपरांत राज्य स्तर से एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट कम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थयों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययधीन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा।
(15.3) दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे, उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एम. पी. ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिक लोक शिक्षण का होगा।
(15.4 ) तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ लाने होंगें। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी जिसमें एक रिफरेंस नंबर होगा। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा।
(15.5) दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अहं पाये गये अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी।
(15.6) अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना संबंधी विकल्प च्वाईस फिलिंग भरनी होगी। पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातिय कार्यविभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी। स्कूल के आगे (TWD) अथवा (SED) लिखा होगा । अन्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है किन्तु मेरिट कम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम 50 विकल्प चयन करें, तथा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। सिर्फ च्वाइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए।
16 / समस्त अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यथा जाति / शैक्षणिक योग्यता / व्यावसायिक योग्यता / अनुभव / आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। सभी अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
17 / महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां :
1 स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन
- एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर प्राथमिक शिक्षक
निर्देशिका / रिक्तिया / सुसंगत नियम अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना।
3 अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन
- एम.पी. ऑनलाईन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सुची अभ्यर्थियों हेतु उस्तावेज अपलोड करने हेतु सूची को अपलोड करना।
5 दस्तावेज सत्यापन सूची के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना
6 जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन
7 सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन
8 अभ्यर्थयों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना
- नियुक्ति आदेश जारी करना
विशेष :- उपरोक्त तिथियों अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवरि सकेगीं। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर किया अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान दिनांक तथा समय की सूचना ७ पंजीकृत मोबाईल / दूरभाष क्रमांक पर एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी https://trc.mponline.gov.in पर ऑनलाईन चेक कर सकेंगें।
आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
प्राथमिक शिक्षक पद हेतु
- जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु -10वीं
- 12 वीं की अंक सूची
- स्नातक उपाधि की अंकसूची
- आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति, जनजाति, – अन्यपिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो
- म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र
- अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
- दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध /
नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र
- बी.एड. की अंक सूची (सभी सेमेस्टर / वर्षों की) / डीएलएड की अंक सूची
समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की
- आयु छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो।
- उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र / नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की
स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति |
प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिशा निर्देश दोनों विभागों से होगी संयुक्त कॉउंसलिंग
DPI ने हटाया वर्ग 3 का दिशा निर्देश😫😧क्या हो सकते हैं कारण??
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