- 21 september new update from twitter :-
- प्रदेश में 18527 पदों पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती :-
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में संशोधन-
- प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अंक 60% से घटाकर किए 50%
- जातीय कार्य विभाग द्वारा संशोधन के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग
- स्कूल शिक्षा विभाग के 7429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11098 पदों पर होगी भर्ती
- भर्ती नियम-2018 में अनारक्षित प्रवर्ग के कमजोर वर्ग (EWS) के लिये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अंक 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
22 september news from MPPEB-: (NEWS PAPER)
MP में सरकार ने निकालीं टीचर्स की 18,527 भर्तियां :
TET वर्ग-3 पास करने वालों को मिलेगी दिसंबर तक ज्वॉइनिंग, जानें कैसे होगी काउंसिलिंग…
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET वर्ग-3) पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने टीचर्स के 18 हजार 527 पदों पर भर्ती निकाली है।
इसमें स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षक शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पासिंग मार्क्स 50% कर दिए हैं। वहीं, जनजातीय कार्य विभाग भी पासिंग मार्क्स 50% करने की तैयारी कर रहा है। इसके आदेश जल्द आ सकते हैं। इसके बाद कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा।
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए करीब 8 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। इनमें से 5 लाख 89 हजार 150 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट भी 8 अगस्त को जारी किया गया था। सूत्रों की मानें तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक कैलेंडर जारी किया जा सकता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिसंबर के अंत यानी नए साल से पहले सभी को नियुक्ति दिए जाने की संभावना है।
आवेदक को टोल नंबर, जन्म तिथि व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा। इसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
■ डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग:
प्रोफाइल लॉग इन के बाद आवेदक को पहले से भी प्रविष्टि के अनुसार दोबारा डॉक्यूमेंट्स नए ऑप्शन अनुसार अपलोड करना होगा।
■ चॉइस फिलिंग : MP Online के माध्यम से विषयवार, जिलावार, स्कूल के क्रम में ऑप्शन को दर्ज करना होगा। इसमें पोर्टल शुल्क के साथ शुल्क भरकर चॉइस लॉक करें। आखिरी दिन तक चॉइस संशोधन कर सकते हैं।
■ सिलेक्शन लिस्ट:
चॉइस फिलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें दस्तावेजों का सत्यापन होगा।
डॉक्यूमेंट्स सत्यापन व रिपोर्टिंग :
जिला सहायक आयुक्त स्तर पर चयनित आवेदक के मूल दस्तावेजों का सत्यापन उसी जिले में किया जाएगा, जिस जिले के लिए चयन हुआ है।
■ नियुक्ति पत्र जारी होंगे:
पहली बार संयुक्त काउंसिलिंग की जाएगी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम-2018 में अनारक्षित प्रवर्ग के कमजोर वर्ग (EWS) के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अंक 60% से घटाकर 50% कर दिए गए हैं। जनजातीय कार्य विभाग में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने बताया कि संशोधन के बाद रिजल्ट तैयार कर भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसिलिंग की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के 7 हजार 429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11 हजार 98, इस तरह कुल 18 हजार 527 पदों पर भर्ती की जाएगी।
संयुक्त काउंसिलिंग का यह होगा फायदा अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग अलग-अलग काउंसिलिंग करता था। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग की पहले काउंसिलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र के भी उम्मीदवार जॉब के चक्कर में शहरी क्षेत्र में आ जाते थे। एक साथ काउंसिलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवार के पास उसी क्षेत्र में नियुक्त लेने का मौका मिल सकेगा।
मध्यप्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। टीचर्स की भर्ती को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भर्ती निकालकर सरकार शिक्षकों को आकर्षित करना चाहती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने दिसंबर के अंत तक सभी को नियुक्ति पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा है।
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उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन -;
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2018 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। रिक्तियों हेतु ऑन लाईन भर्ती की प्रक्रिया उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु दिनांक 30.9.2022 से तथा माध्यमिक शिक्षक हेतु दिनांक 6.10.2022 से आरंभ की जा रही है। इसके तहत अभ्यर्थी एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु दिनांक 30.9.2022 को अपरान्ह 2 बजे से 10.10.2022 तक तथा माध्यमिक शिक्षक हेतु दिनांक से 16.10.2022 तक प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगें। दिशा निर्देश, रिक्तियों एवं आरक्षण इत्यादि से संबंधित विस्तृत निर्देश पृथक से एम पी ऑनलाईन पोर्टल पर शीघ्र प्रदर्शित किए जाएंगे।
(अभय वर्मा) आयुक्त,
लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल
संशोधित भोपाल, दिनांक 29 /09 / 2022
प्रति,
- आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश |
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश,
विषय:- प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, के नियोजन की प्रक्रिया ।
मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के (इसके पश्चात् भर्ती नियम 2018 से संबोधित) नियम 11 उप नियम (9) में प्रावधान है कि ‘ नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गो के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।” इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया का निम्नलिखित अनुसार निर्धारण किया जाता हैं:
- पात्रता परीक्षा के विषय:
प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी। यह परीक्षा कामन एन्ट्रेंस परीक्षा के रूप में होगी।
(1.4) माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है, उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएं :
शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची-तीन के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा ।
शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण :
(3.1) उपलब्ध रिक्त पदों में से पदों की पूर्ति निम्नानुसार की जायेगीः (अ) उपलब्ध रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पद भर्ती नियम 2018 के नियम-11 के उप नियम-7 (ख) (चार) के अनुसार अतिथि शिक्षकों में से भरे जायेंगे । (ब) शेष 75 प्रतिशत पद अन्य अभ्यार्थियों से भरे जायेंगे ।
(3.2 ) उपरोक्तनुसार कंडिका (3.1) के पदों में से राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिये पद आरक्षित किये जाएँगे ।
(3.3) कंडिका (3.1) ‘अ’ एवं ‘ब’ के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग (अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग) के लिए महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, भर्ती नियम 2018, के नियम 11 उप नियम (7) के अनुसार होगा।
रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पदों हेतु अतिथि शिक्षकों का आरक्षण :
प्रदेश के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक / हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में रिक्त पदों पर विभाग के निर्देशानुसार रखे गये ऐसे अतिथि शिक्षकों को जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है, उन्हें चयन में उपलब्ध सीधी भर्ती के 25 प्रतिशत पदों पर मेरिट कम में नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा बशर्ते :
(अ) वे नियम-2018 की अनुसूची – तीन में उल्लेखित अनुसार, शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हो ।
(ब) इन निर्देशों की कंडिका- ( 5.4 ) अनुसार पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंको के साथ उत्तीर्ण कर अर्हता प्राप्त की हो ।
- पात्रता परीक्षा का आयोजन एवं न्यूनतम अर्हताकारी अंक :
(5.1 ) भरती नियम, 2018 के नियम – 11 (2) में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल को पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विहित अभिकरण घोषित किया जाता है। पी.ई.बी. द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पृथक-पृथक विशियों में आयोजित की जायेगी।
(5.5) पी.ई.बी. द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंको के साथ उत्तीर्ण करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की, उनके द्वारा प्राप्त किये गये प्राप्तांकों (दशमलव के दो अंको तक) के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा परिणाम सूची जारी की जायेगी। इस सूची में अभ्यर्थी के प्राप्तांक के सम्मुख यथा स्थिति अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित 25 प्रतिशत पदों की मेरिट सूची एवं 75 प्रतिशत पदों के लिये पृथक-पृथक मेरिट सूची उपरोक्त कंडिका (7.1) में दिये गये प्रावधान के अनुसार तैयार की जायेगी । परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा । उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करते समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में केटेगरी रेंक जनरेट की गई है अतः इसी रेंक के आधार पर पर कार्यवाही की जाएगी।
7.3 चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।
प्रतीक्षा सूची – विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु शासन की अनुमति से यह अवधि छः माह तक बढ़ाई जा सकेगी।
- नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश तथा चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति : शिक्षकों के पद पर अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाकर नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे ।
- पदस्थापना :चयनित अभ्यर्थियों की संस्थावार पदस्थापना की कार्यवाही नियत प्रक्रिया, अनुसार ऑनलाइन कांउसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर की जायेगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पदस्थापना में प्राथमिकता दी जाएगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार शानुसार
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